Gold Hallmarking New Rule 2025: बिना 6-अंकों वाले HUID के सोना बेचना गैरकानूनी, जानिए नया कानून

2025 से भारत में सोने की खरीद-फरोख्त के नियमों में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब सोने के हर आभूषण या कलाकृति पर 6-अंकों वाला HUID (Hallmark Unique Identification) नंबर होना जरूरी हो गया है। बिना इस HUID के सोना बेचना अब कानून के तहत अपराध माना जाएगा। HUID एक यूनिक कोड होता है जो BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) द्वारा जारी किया जाता है और इससे सोने की शुद्धता तथा उसकी पहचान पक्की होती है।

HUID नंबर का महत्व

HUID नंबर हर सोने के टुकड़े को विशेष रूप से रिकॉर्ड करता है। इस कोड की मदद से उपभोक्ता ऑनलाइन जाकर अपने खरीदे गए सोने की सत्यता की जांच कर सकता है। यह कोड सोने की शुद्धता, अस्सेयिंग केंद्र, और निर्माता की जानेकारी देता है। इससे नकली या कम गुणवत्ता वाले सोने की बिक्री पर पकड़ मजबूत होती है और बाजार में पारदर्शिता बढ़ती है।

नियमों का पालन क्यों जरूरी है?

सरकार ने इस नियम को इसीलिए लागू किया है ताकि उपभोक्ता नकली या मिलावटी सोने से बचे रहें। जो भी ज्वैलर या व्यापारी बिना HUID के सोना बेचते पाया जाएगा, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई, भारी जुर्माना और सजा हो सकती है। इसके तहत पुराने बिना HUID वाले सोने का भी कारोबार सीमित किया जा चुका है।

नए नियम का प्रभाव

यह बदलाव सोने के बाजार में विश्वास और सुरक्षा दोनों बढ़ाएगा। अब ग्राहक सोने की खरीद के समय HUID की जांच कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका सोना हॉलमार्क किया गया और प्रमाणित है। इस व्यवस्था से ज्वैलर्स को भी गुणवत्ता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

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