
31 दिसंबर 2025 से पहले अपने बैंक खाते को बंद होने से बचाने के लिए, आपको मुख्य रूप से अपने खाते में लेन-देन (transactions) करना और अपना केवाईसी (KYC) अपडेट करना सुनिश्चित करना चाहिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, इन कार्यों को न करने पर खाता निष्क्रिय या बंद किया जा सकता है।
क्या करना है जरुरी?
- यदि 12 महीनों से अधिक समय तक खाते में कोई ग्राहक-प्रेरित लेन-देन (जैसे जमा, निकासी, या ऑनलाइन भुगतान) नहीं होता है, तो खाता ‘निष्क्रिय’ (inactive) हो जाता है। इसे बंद होने से बचाने के लिए समय-समय पर कोई न कोई लेन-देन करते रहें।
- बैंक समय-समय पर केवाईसी अपडेट करने के लिए कहते हैं। केवाईसी अपडेट न करने पर बैंक आपके खाते पर रोक लगा सकते हैं या उसे बंद कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपका पैन कार्ड (PAN) और आधार कार्ड (Aadhaar) आपके बैंक खाते से लिंक और अपडेटेड हैं। आप बैंक की किसी भी शाखा में जाकर, या कुछ मामलों में वीडियो-आधारित सत्यापन (V-CIP) के माध्यम से भी इसे अपडेट कर सकते हैं।
- कई बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि (minimum balance) बनाए रखना ज़रूरी होता है। यदि लंबे समय तक खाते में शून्य बैलेंस रहता है, तो बैंक खाता बंद कर सकते हैं।
- बैंक आपके खाते की स्थिति के बारे में पत्र, ईमेल या SMS के माध्यम से सूचित करते हैं। ऐसी सूचनाओं को नज़रअंदाज़ न करें और तुरंत कार्रवाई करें।
क्यों बंद हो सकता है खाता?
- 24 महीने (2 साल) से अधिक समय तक कोई लेन-देन न होने पर खाता ‘निष्क्रिय’ (dormant/inoperative) हो जाता है। 10 साल तक निष्क्रिय रहने पर, खाते की राशि RBI द्वारा प्रबंधित ‘जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) फंड’ में स्थानांतरित कर दी जाती है।
- सुरक्षा और धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई के केवाईसी/एएमएल (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) नियमों का पालन न करने पर खाता बंद हो सकता है।









