
केंद्र सरकार ने देश में साइबर धोखाधड़ी और फर्जी सिम कार्डों के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार नियमों में बड़े बदलाव किए हैं,’द टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट, 2023′ के तहत, अब एक व्यक्ति के नाम पर 9 से अधिक सिम कार्ड पंजीकृत कराना गैरकानूनी होगा, इन नए प्रावधानों का उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना और सिम कार्डों के दुरुपयोग को रोकना है।
कुछ जरुरी बातें
- भारत के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक व्यक्ति वैध रूप से अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड ही रख सकता है।
- जम्मू और कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों (जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर) के निवासियों के लिए यह सीमा घटाकर 6 सिम कार्ड कर दी गई है।
- यदि किसी व्यक्ति के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक सिम कार्ड पाए जाते हैं, तो दूरसंचार विभाग (DoT) उन अतिरिक्त नंबरों को निष्क्रिय कर सकता है।
- नए कानून में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज या गलत पहचान का उपयोग करके सिम कार्ड प्राप्त करने पर कठोर दंड का प्रावधान है। इसमें ₹50 लाख तक का भारी जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का मानना है कि कई सिम कार्ड का उपयोग अक्सर धोखाधड़ी, स्पैम कॉल और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। नए नियमों का लक्ष्य इन गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना और सिम कार्ड डीलरों का अनिवार्य पुलिस और बायोमेट्रिक सत्यापन सुनिश्चित करना भी है।
ऐसे जांचें अपने नाम पर कितने सिम हैं पंजीकृत
नागरिकों की सुविधा के लिए, सरकार ने ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi) पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से, आप आसानी से ऑनलाइन जांच कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड या किसी अन्य आईडी पर कितने सिम कार्ड सक्रिय हैं और किसी भी अनावश्यक या अज्ञात नंबर को ब्लॉक करने की रिपोर्ट कर सकते हैं।
जांच प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट sancharsaathi.gov.in पर जाएं।
- अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- आपके नंबर पर प्राप्त ओटीपी (OTP) दर्ज करके लॉगिन करें।
- पोर्टल आपके नाम पर पंजीकृत सभी नंबरों की सूची प्रदर्शित करेगा। यदि कोई नंबर आपके उपयोग में नहीं है, तो आप उसे बंद करने के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं।
इन नए नियमों का पालन सुनिश्चित करके नागरिक स्वयं को कानूनी परेशानियों और साइबर धोखाधड़ी से बचा सकते हैं।









