
1 नवम्बर 2025 से देशभर के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू हो गया है, अब ग्राहक एक से ज्यादा नॉमिनी सेविंग अकाउंट और बैंक लॉकर के लिए बना सकते है, यह बदलाव ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है।
क्या कहा गया नए नियमों में
RBI के दिशानिर्देशों में नॉमिनेशन फेसिलिटी डिपॉजिट अकाउंट, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी आदि शामिल है, इसके तहत अब सभी बैंक, चाहे वो प्राइवेट हो, कोऑपरेटिव हों या ग्रामीण बैंक, सभी को अपने ग्राहकों को नॉमिनी की सुविधा देना अनिवार्य होगा, और अगर कोई ग्राहक नॉमिनी नहीं करना चाहता है, तो वह एक लिखित घोषणा देखर इससे बाहर रह सकता है, RBI ने साफ किया है कि ऐसा करने पर बैंक अकाउंट खोलने में देरी नहीं कर सकते।
लिखित वेरिफिकेशन तुरंत देनी होगी
RBI ने बैंकों को इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए है, बैंकों को नॉमिनी फॉर्म प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर उसकी पावती देना अनिवार्य होगा, साथ ही, बैंक को पासबुक, फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद या अन्य संबंधित दस्तावेजों पर “Nomination Registered” का उल्लेख करना होगा, इसके अलावा, बैंक को अपने रिकॉर्ड में नामांकित व्यक्ति का पूरा विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा, यदि ग्राहक नॉमिनी बदलना या रद्द करना चाहता है, तो बैंक को उसकी लिखित रिक्वेस्ट मिलते ही तुरंत अपडेट करना होगा।
कई नॉमिनी रखने के फायदे
एक से अधिक नॉमिनी रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि किसी नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है या वह दावा नहीं कर सकता, तो दूसरा नॉमिनी उसका हिस्सा प्राप्त कर सकेगा, इससे खाते या लॉकर पर कानूनी विवाद की संभावना कम होगी, इसके अलावा, ग्राहक यह भी तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितनी हिस्सेदारी मिले, उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने दो बच्चों को समान हिस्सेदारी दे सकता है या किसी एक को अधिक प्रतिशत निर्धारित कर सकता है, यह पूरी तरह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करेगा।









